अपील न्यायालय के नियम ट्रम्प द्वारा एलए में कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड का संघीकरण गैरकानूनी था

नौवें सर्किट ने 23 अक्टूबर को 2-1 से फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रम्प का जून 2025 में लॉस एंजिल्स में तैनात लगभग 4,000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड सैनिकों का संघीयकरण गैरकानूनी था, प्रशासन के 'एलए में विद्रोह' और 'असमीक्षा योग्य तैनाती' के दावों को खारिज कर दिया।
यह क्यों मायने रखता है?
यूएस नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को 2-1 से फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रम्प का जून 2025 में आव्रजन-प्रवर्तन विरोध के बीच लॉस एंजिल्स में तैनात लगभग 4,000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड सैनिकों का संघीयकरण, गैरकानूनी और शक्ति का दुरुपयोग था। मामला न्यूज़ॉम बनाम ट्रम्प (नंबर 25-3727) है; प्रकाशित राय नौ पश्चिमी राज्यों की संघीय अदालतों पर बाध्यकारी है।
न्यायाधीश जेनिफर सुंग द्वारा लिखित और न्यायाधीश एरिक मिलर द्वारा शामिल बहुमत की राय ने दो सरकारी तर्कों को खारिज कर दिया: कि लॉस एंजिल्स में एक 'विद्रोह' मौजूद था - बहुमत ने पाया कि अधिकांश प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण थे - और राष्ट्रपति की आपातकालीन तैनाती न्यायिक समीक्षा से परे है। न्यायाधीश मार्क बेनेट ने असहमति जताई। खारिज करने के न्याय विभाग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।
पूरी रिपोर्ट
यह तैनाती जून 2025 में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम की सार्वजनिक आपत्तियों पर आव्रजन-प्रवर्तन विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। यह फैसला संबंधित इलिनोइस मामले में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की मिसाल का विस्तार करता है। न्यूजॉम ने एक बयान में 23 अक्टूबर को 'कानून के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन' कहा।
व्हाइट हाउस ने अभी तक फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और मामले में आगे अपील की जा सकती है। यह निर्णय सीधे तौर पर राज्यों में संघीय नेशनल गार्ड की तैनाती की सीमाओं को आकार देगा।
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