सिंगापुर की अदालत ने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज मामले में टाटा पावर की सिंगापुर सहायक कंपनियों के शेयरों की जब्ती और बिक्री को अधिकृत किया

सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने के लिए शेरिफ को सिंगापुर की दो सहायक कंपनियों में टाटा पावर के शेयरों को जब्त करने और बेचने के लिए अधिकृत करते हुए प्रवर्तन आदेश दिए हैं। टाटा पावर ने कुछ भी भुगतान नहीं किया है, और ब्याज सहित कर्ज अब 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने के लिए शेरिफ को सिंगापुर की दो सहायक कंपनियों में भारत की टाटा पावर के शेयरों को जब्त करने और बेचने के लिए अधिकृत करते हुए प्रवर्तन आदेश दिए हैं। आवेदक क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स ने 6 नवंबर को पुष्टि की कि टाटा पावर ने पुरस्कार के किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया है, और ब्याज सहित ऋण अब 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
सिंगापुर की दो सहायक कंपनियों के शेयर जब्त किए जाएंगे
प्रवर्तन आदेश (एसआईसी/ईओ 4/2026) शेरिफ को भीरा इन्वेस्टमेंट्स पीटीई में टाटा पावर के शेयरों को जब्त करने और बेचने के लिए अधिकृत करता है। लिमिटेड और टाटा पावर इंटरनेशनल पीटीई। लिमिटेड, वे क्लेरोस के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कारों को रद्द करने के लिए टाटा पावर के सभी आवेदनों को 26 अगस्त, 2026 को अदालत द्वारा खारिज कर दिए गए, और उन पुरस्कारों को सिंगापुर न्यायालय के निर्णय के रूप में मान्यता दी गई।
490 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मूलधन; प्रति दिन लगभग US$71,600 का ब्याज
1 जुलाई, 2025 को, ट्रिब्यूनल ने क्लेरोस को 490.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना दिया, साथ ही 30 नवंबर, 2020 से भुगतान तक 5.33% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज भी दिया। क्लेरोस का कहना है कि टाटा पावर ने देय राशि का कोई भी हिस्सा नहीं चुकाया है, और कर्ज अब 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें 490.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मूलधन, प्रति दिन लगभग 71,600 अमेरिकी डॉलर का ब्याज और लागत शामिल है। सार्वजनिक रिकॉर्ड अंतर्निहित मध्यस्थता विवाद के विषय को नहीं बताता है।
अगला कदम: शेरिफ शेयर बेचता है
दिए गए आदेशों के साथ, शेरिफ पुरस्कार की वसूली के लिए दो सहायक कंपनियों के शेयरों को जब्त कर सकता है और बेच सकता है। क्लेरोस ने बिक्री के लिए कोई समय सारिणी नहीं दी, और टाटा पावर ने आदेशों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है।
(स्रोत: क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स, सीएक्सपी एशिया के माध्यम से, 6 नवंबर, 2026।)
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